भोपाल में नवरात्रि में दुर्गा पंडालों के आसपास मेले दुकानें और अन्य तरह के आयोजन की अनुमति नहीं है। इसे धारा 144 के अन्तर्गत प्रतिबंधित किया गया है। इस संबंध में कलेक्टर अविनाश लवानिया ने सभी एसडीएम को निर्देश जारी किए है। दुर्गा पंडालों के पास पुलिसकर्मी भी तैनात किए जाएंगे। इसके लिए लगातार निरीक्षण करते रहें और सभी राजस्व अधिकारी, डीएसपी लगातार अपने क्षेत्र के आसपास भ्रमण करें।

आदेश के अनुसार समिति और आयोजकों से चर्चा कर सुनिश्चित कराए कि श्रद्धालु दर्शन करके लगातार निकलते रहें। भीड़ एकत्रित नहीं हो। सभी लोग मास्क लगाए। सैनिटाइजर का उपयोग करने के लिए लगातार पंडाल के बाहर व्यवस्था लगाई जाए। लवानिया ने सभी अधिकारियों को धारा 144 में जारी आदेश और शासन की गाइडलाइन का पालन हो इसके लिए सभी समितियों को साथ बैठक कर व्यवस्था को बनाया जाए। कहीं भी नवरात्रि पंडालों में भीड़ को एकत्रित नहीं होने दे। भीड़ बढ़ने पर रोकने की व्यवस्था की जाए और लगातार पुलिस, नगर सुरक्षा समिति, होमगार्ड के जवानों को पंडालों के पास लगाया जाए।

व्यवस्थाओं पर लगातार निगाहें रखें। आवश्यकता होने पर वीडियो रिकाॅर्डिंग की व्यवस्था कराई जाए। दुर्गा पंडालों में सुरक्षा व्यवस्था के सभी इंतजाम हों। विशेषकर अग्निशमन यंत्रों होना अनिवार्य है। फायर स्टेशन पर सभी गाड़ियां पानी भरी रखी जाए। आपात स्थिति से निपटने के लिए सभी तैयारी हों। इसकी मॉकड्रिल भी कराई जाए। नवरात्रि पंडालों में बिजली के तार खुले में नहीं हो। इसके लिए लोक निर्माण और विद्युत विभाग के कर्मचारी स्थलों का निरीक्षण करें। रावण दहन करने वाले स्थलों का निरीक्षण कर समितियों के साथ व्यवस्था का निर्धारण कर ले। आतिशबाजी और अन्य प्रकार की व्यवस्था के लिए भी लिखित में आवेदन लेकर उस पर लिखित में ही अनुमति दी जाए।

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