केंद्र सरकार स्मोकिंग करने की कानूनी उम्र को मौजूदा 18 साल से बढ़ाकर 21 साल करने की तैयार में है। इसके लिए ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है। दरअसल, सरकार ने सिगरेट और तंबाकू प्रोडक्ट्स की बिक्री की अनुमति देने की उम्र को 21 साल करने के लिए सिगरेट और अन्य तंबाकू प्रोडक्ट (व्यापार और वाणिज्य, उत्पादन, आपूर्ति, वितरण, विज्ञापन और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2020 का मसौदा तैयार किया है।
इस विधेयक में प्रस्तावित संशोधनों के तहत सिगरेट या किसी अन्य तंबाकू प्रोडक्ट की बिक्री 21 साल या इससे कम उम्र के लोगों को नहीं की जा सकेगी। साथ ही इसमें यह भी प्रावधान है कि किसी भी शैक्षणिक संस्थान के 100 मीटर के दायरे में तंबाकू उत्पादों की बिक्री नहीं हो सकेगी।
इसमें बताया गया है कि अवैध सिगरेट या तंबाकू प्रोडक्ट की बिक्री पर 1 साल की जेल या 50,000 रुपए का जुर्माना हो सकता है। साथ ही दूसरी बार इसका दोषी पाए जाने पर 2 साल तक की जेल और 1 लाख रुपए का जुर्माना हो सकता है।
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